शासनादेश संख्या:  10/2022/आई/178180/2022/फा0नं0-10-19099/32/2022-22 dt 15/06/2022 

विभाग/अनुभाग : वित्‍त विभाग वित्‍त (सामान्‍य) अनुभाग-3 

विषय : राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की मानसिक या शारीरि‍क नि:शक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड के सम्बन्ध में।