प्रेषक,
एस०
राधा चौहान,
अपर
मुख्य सचिव,
उत्तर
प्रदेश शासन।
सेवा में,
1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर
प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
वित्त
(सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ:
दिनांक 19 अप्रैल,2022
विषय: ऑन
लाईन सेवा पोर्टल (epension.up.nic.in) द्वारा पेंशन प्रबन्ध एवं नियन्त्रण ।
महोदया/महोदय,
राज्य
सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन दावों का निस्तारण
तथा पेंशनर से जुड़ी अन्य सेवायें सरल, पारदर्शी तथा contactless तरीके से प्रदान किये जाने तथा पूरी प्रक्रिया को कर्मचारी/पेंशनर के लिए
सहज बनाये जाने के लिए end-to end online समाधान हेतु ई-पेंशन पोर्टल
क्रियाशील है ।
2- इस ऑनलाईन प्रणाली का
उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण
समयबद्ध रूप से किया जाना, प्रत्येक चरण पर जवाबदेही (accountability) सुनिश्चित किया जाना तथा इस संबंध में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित किया
जाना है । यदि किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय अवधि में कार्यवाही पूर्ण
नहीं की जाती है तो system द्वारा प्रकरण उच्च स्तर के प्राधिकारी को स्वतः escalate कर
दिया जायेगा ।
3- इस प्रणाली में कर्मचारी
के लिये यह आवश्यक है कि उसके login ID के क्रियाशील (active) हो जाने के एक माह के अन्दर अपने unique employee code तथा पंजीकृत मोबाईल नंबर का प्रयोग कर ई-पेंशन पोर्टल पर display हो रहे फार्म को online भर दें। संबंधित कर्मचारी को यह
विकल्प भी उपलब्ध है कि वह अपनी सेवा से संबंधित विवरण एवं सुसंगत अभिलेख पोर्टल
पर अपलोड कर सकता है। इस संबंध में ई-पेंशन पोर्टल के डाउनलोड लिंक https://epension.up.nic.in/downloads पर जाकर सम्पूर्ण प्रक्रिया का डेमो तथा प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित
समयावधि एवं उत्तरदायी प्राधिकारी विवरण देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पेंशन निदेशालय के स्तर पर गठित हेल्प डेस्क जिसका विवरण पोर्टल के "contact us" (लिंक- https://epension.up.nic.in/contact) पर उपलब्ध है, से सम्पर्क कर समाधान प्राप्त कर सकते
हैं।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी
का यह उत्तरदायित्व होगा कि कर्मचारी द्वारा फॉर्म प्रेषित (submit) कर दिये जाने के एक माह के अन्दर कर्मचारी से सम्बन्धित विवरण सत्यापित
करते हुये अथवा, यथास्थिति, संशोधित
करते हुये पेंशन प्राधिकार पत्र (पी0पी0ओ0) निर्गत करने वाले प्राधिकारी को अग्रेषित कर
दिया जाये। यदि, उक्त निर्धारित अवधि में ऐसा नहीं किया जाता
है, तो कर्मचारी द्वारा भरा गया फॉर्म, पी०पी०ओ० निर्गत करने वाले प्राधिकारी को स्वतः अग्रेषित (auto forward) हो जायेगा तथा यह माना जायेगा कि पेंशन प्रपत्रों में अंकित विवरणों का
सत्यापन आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। इसकी सूचना विभागाध्यक्ष
को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो जायेगी।
यदि, भविष्य में कोई त्रुटि अथवा विसंगति प्रकाश में आती जिसके कारण सेवानिवृत्त
कार्मिक को अनुमन्यता से अधिक भुगतान हुआ हो तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण एवं
वितरण अधिकारी का होगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष उस आहरण एवं वितरण अधिकारी के
विरुद्ध कार्यवाही करेंगे एवं राज्य सरकार आर्थिक क्षति की वसूली आहरण एवं वितरण
अधिकारी के वेतन से की जायेगी।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी
से पेंशन प्रपत्र प्राप्त हो जाने पर पी०पी०ओ० निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा
एक माह के अन्दर परीक्षण कर, पेंशन प्रपत्रों के सही पाये
जाने की दशा में, पी0पी0ओ० निर्गत कर दिया जायेगा । यदि पेंशन प्रपत्रों में कोई त्रुटि अथवा कमी
परिलक्षित होती है तो पी०पी०ओ० निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा पेंशन
प्रपत्रों पर आपत्ति लगाकर वापस नहीं भेजा जायेगा, अपितु
आवश्यक संशोधन के साथ पी0पी0ओ0 निर्गत कर दिया जायेगा तथा संबंध में सुस्पष्ट सकारण टिप्पणी पी0पी0ओ0 में अंकित कर दी जायेगी।
यदि
निर्धारित समय सीमा में पी०पी०ओ० निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा
उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं की जाती है तो प्रकरण स्वतः निदेशक, पेंशन को परीक्षण/जाँच के लिये अग्रेतर (submit ) हो जायेगा। निदेशक, पेंशन एक सप्ताह के अन्दर प्रकरण
का परीक्षण यथेष्ट निर्देश सम्बन्धित प्राधिकारी को निर्गत करेंगे तथा यह
सुनिश्चित करेंगे कि तदोपरान्त पी०पी०ओ० विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर निर्गत हो
जाये। निदेशक, पेंशन पी०पी०ओ० निर्गत करने वाले प्राधिकारी
से विलम्ब के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे तथा विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व
निर्धारित करते हुए कार्यवाही करेंगे।
6- पेंशन प्रपत्रों में अंकित
बैंक खाते तथा आई0एफ0एस0 कोड का ऑनलाईन सत्यापन पी0पी0ओ0
निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा ई-कुबेर प्रणाली की
"अकाउण्ट वेरीफिकेशन यूटीलिटी" का प्रयोग कर किया जायेगा। इस प्रकार
सत्यापित बैंक खाते एवं आई0एफ0एस0 कोड का विवरण अनिवार्य रूप से पेंशन भुगतानादेश से link करते हुए संबंधित कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा।
पी०पी०ओ०
निर्गत हो जाने के उपरान्त ग्रेच्युटी तथा राशिकरण का भुगतान सेवानिवृत्ति तिथि के
अगले तीन कार्य दिवसों में तथा पेंशन प्रारम्भ होने की नियत तिथि को पेंशनर के
बैंक खाते में पेंशन का भुगतान ऑनलाईन कर दिया जायेगा।
यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम
भुगतान हेतु कोषागार में पेंशनर की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवयकता नहीं होगी।
7- द्वितीय चरण में उक्त
व्यवस्था स्वयं के लिए आहरण एवं वितरण अधिकरियों यथा अखिल भारतीय सेवा के
अधिकारियों (IAS, IPS, IFS) पर भी 01 जुलाई, 2022 से लागू
होगी। पेंशनरों के अन्य देयों यथा- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा न्यायालय अथवा
किसी जांच एजेन्सी द्वारा गवाही के लिये बुलाये जाने पर देय यात्रा व्यय भुगतान भी
अगले चरण में जुलाई, 2022 से ई-पेंशन पोर्टल के माध्यम से
कराये जाने की व्यवस्था करायी जायेगी।
कृपया
इन आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया
जाय।
भवदीया,
एस० राधा
चौहान
अपर मुख्य
सचिव,
वित्त ।
संख्या एवं
दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि
निम्नलिखित को एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम / द्वितीय, उत्तर
प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, कोषा उत्तर प्रदेश, जवाहर
भवन, लखनऊ।
4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं
पेंशन/संयुक्त निदेशक, पेंशन, उत्तर
प्रदेश।
5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 को उ0प्र0 सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स में संशोधन हेतु ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1 को वित्तीय हस्त पुस्तिका
खण्ड-5 भाग-2 के संगत नियम में संशोधन
हेतु ।
आज्ञा से,
नील रतन
कुमार
विशेष सचिव,वित्त ।