विशेष प्रवर्तन अभियान / ई-मेल / समयबद्ध
कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

171 पुराना मम्फोर्डगंज, प्रयागराज-211002, फैक्स नं० 0532-2250490,

ई-मेल-eibupexcise02@gmail.com

संख्या: 122-264/ग्यारह/ ई०आई०बी०/वि०प्र०अ०/2022-23 /दिनांकः प्रयागराज: अप्रैल 19, 2022


1.     समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश

2.     समस्त उप आबकारी आयुक्त प्रभार, उत्तर प्रदेश।

3.     समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4.     समस्त सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन इकाईयाँ), उत्तर प्रदेश।

विषय:- अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री तथा तस्करी पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

            प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री तथा अवैध अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाने जाने के दृष्टिगत आबकारी विभाग द्वारा दिनांक 21.04.2022 से 05.05.2022 तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने हेतु आदेशित किया जाता है, जिसके सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं :

1.     विशेष प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम गठित करते हुए प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2.     अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं/तस्करों की जो सूची उपलब्ध कराई गई है, उनके विरूद्ध आवश्यकतानुसार गैंगस्टर/गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3.     संदिग्ध वाहनों की सघनता एवं सूक्ष्मता से चेकिंग कराई जाय। राष्ट्रीय / राज्य राजमार्गों पर स्थित ढाबों, जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रूकते हैं, की भी सघन एवं आकस्मिक जांच करायी जाय।

4.     अवैध मदिरा के संदिग्ध स्थानों/अड्डों पर छापेमारी की कार्यवाही अवष्य की जाये। पकड़े गये अभियोगों में आबकारी अधिनियम की विद्यमान धाराओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार आई०पी०सी० की सुसंगत धाराओं में भी एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाय।

5.     आबकारी दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का निरीक्षण चेक लिस्ट के अनुसार किया जाये तथा दुकान पर स्थित स्टाक के बार कोड व क्यू०आर०कोड की सूक्ष्मता एवं सतर्कतापूर्वक जांच की जाय। इसके साथ जनपदों में ऐसी दुकानें जो सेक्टर/क्षेत्र में सबसे दूरस्थ, जंगल क्षेत्र अथवा निर्जन स्थान पर स्थापित की गयी हो, उन दुकानों पर अवैध/मिलावटी शराब बिकने की सम्भावना अधिक होती है, इसकी रोकथाम के लिए ऐसी दुकानों पर सतर्क दृष्टि एवं निगरानी रखा जाना सुनिश्चित करें तथा आधार पर दुकानों की चेकिंग करते हुए मदिरा का नमूना लेकर क्षेत्रीय/ केन्द्रीय प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे जाय ।

6.     दुकानों के खुलने के नियत समय से पूर्व एवं पश्चात् दुकानों के अनुज्ञापियों/विक्रेताओं द्वारा मदिरा संलग्न कैन्टीनों से ओवर रेट पर स्वयं बेचे जाने अथवा कैन्टीन संचालकों से विक्रय कराये जाने की शिकायतें भी प्राप्त होती हैं। नियमविरूद्ध ढंग से मदिरा की इस प्रकार की बिक्री में कैन्टीन संचालकों अथवा विक्रेताओं द्वारा अवैध/मिलावटी मदिरा की बिकी किये जाने की सम्भावना अधिक होती है। ऐसी स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि समय से पूर्व एवं समय के पश्चात् कैन्टीन से वैध अथवा अवैध किसी प्रकार की मदिरा की बिकी कदापि न हो पाये।

7.     दुकानों पर मदिरा की बिक्री अनुमोदित विक्रेता के माध्यम से की कराई जाय।

8.     देशी/विदेशी मदिरा/ बीयर एवं माडल शाप की फुटकर बिकी की दुकानों पर ओवर रेट के सम्बन्ध में रैण्डम टेस्ट परचेज स्वयं आबकारी एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा द्वारा कराई जाय। साथ ही ओवर रेट की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल टीम भेजकर शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर शिकायत की सघन जॉच करायें और शिकायत की पुष्टि पायें जाने पर विक्रेता एवं अनुज्ञापन के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाय।

9.     दुकानों पर लगे हुए सी०सी०टी०वी कैमरा के सुचारू रूप से निरन्तर कियाशील हाने की स्थिति सुनिश्चित की जाय।

10.   विगत कई अवैध मदिरा के पकड़े गये अभियोगों में भारी मात्रा में नकली ढक्कन, नकली रैपर, नकली क्यू०आर० कोड आदि की बरामदगी की गयी है। इस सम्बन्ध में आसवनियों को उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति किये जाने वाले आर्पूतकों पर भी निगरानी रखी जाय।

11.    असेवित क्षेत्रों तथा ऐसे स्थानों जहाँ पर मदिरा की दुकानें अव्यवस्थित हैं, वहाँ पर अवैध कारोबार की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए सतर्क निगरानी रखी जाय।

12.   एफ0एल0-16/17 एवं एफ0एल०-39, 4041 अनुज्ञापनों तथा पेन्ट, थिनर तथा वार्निश की दुकानों पर सतर्क निगरानी रखी जाय।

13.   जनपद स्तर से कबाड़ियों की उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सूची में सम्मिलित कबाड़ियों पर भी निरन्तर उनके कार्य कलापों पर भी निगरानी रखी जाय।

14.   अवैध अड्डों से बिकने वाली शराब के जहरीली होने के सन्दर्भ में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। समाचार पत्रों में नियमित विज्ञापन दिये जायें एवं हैडबिल/पोस्टरों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी अवैध अड्डों से शराब न पीने तथा मिथाइल अल्कोहल के घातक विष होने, इसके उपयोग से व्यक्ति अन्धा होने तथा उसकी मृत्यु भी होने सम्बन्धी चेतावनी जन सामान्य तक पहुंचाई जाय।

15.   मण्डल स्तर पर प्रवर्तन के स्टाफ को उप आबकारी आयुक्त प्रभार, जनपदों की आवश्यकतानुसार प्रवर्तन कार्य हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित टीमों में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करें।

16.   अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिकी के कई प्रकरण बन्द पडी फैक्ट्रियों में पकड़े गये हैं, अतएव ऐसी बन्द पड़ी फैक्ट्रियों को चिन्हित कर उन पर सतत् सतर्क दृष्टि रखी जाय।

17.   जिन क्षेत्रों में आसवनियाँ स्थित हैं, उन स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाये ताकि उनसे अल्कोहल चोरी की सम्भावना न हो। मिथाइल अल्कोहल के नियंत्रण के लिये आयुक्तालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों का कड़ाई से शत्-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय जिससे किसी प्रकार की अप्रिय एवं दुखद घटनाओं से बचा जा सके।

18.   अल्कोहलयुक्त औषधियों एवं टिंचर का शराब के रूप में दुरूपयोग को रोकने के लिए ड्रग विभाग के सहयोग से ऐसे दुकानों का निरीक्षण कर नमूने आहरित किये जायें और जाँच में सब-स्टैण्डर्ड पाये जाने पर उनका अनुज्ञापन निरस्त करने की कार्यवाही ड्रग विभाग से करायी जाय।

19.   प्रदेष स्तर पर संचालित टोल फ्री नम्बर 14405 तथा व्हाट्सएप नम्बर 9454466019 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि आम जन बिना किसी भय के इन नम्बरों पर अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री की सूचना दी जा सके। जिन आबकारी दुकानों पर उक्त नम्बरों को अंकित नहीं कराया गया है तत्काल उन दुकानों पर उक्त नम्बरों का अंकन सुनिष्चित किया जाय।

20.  अन्य प्रान्तों की सीमा से लगे जनपदों में विषेष सतर्कता बरती जाय जिससे कि किसी भी दशा में अवैध मदिरा की तस्करी न होने पाए।

            जोन स्तर पर संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन्स तथा प्रभार स्तर पर उप आबकारी आयुक्त प्रभार इस प्रवर्तन अभियान का नेतृत्व/निर्देशन करेगें तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध स्रोतों को शत्-प्रतिशत् समूल नष्ट कर दिया जाये। प्रवर्तन अभियान को किसी भी स्थिति में कनिष्ठ अधिकारियों के ऊपर नहीं छोड़ा जायेगा। इस प्रवर्तन अभियान में क्षेत्रीय स्तर के किसी भी कार्मिक को विषेष परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश देय नहीं होगा। अत्यन्त विषम परिस्थिति में अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) की अनुमति से ही अवकाश दिया जा सकेगा।

            अभियान की प्रत्येक दिवस की कृत कार्यवाही की सूचना अगले दिवस को चलित योग सहित तथा अभियान की समाप्ति पर संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप पर उप आबकारी आयुक्त, प्रभार द्वारा साफ्ट एवं हार्डकापी में ई०आई०बी० अनुभाग की ई-मेल eibupexcise02@ gmail.com पर उपलब्ध करायी जायेगी। मुझे आशा एवं विश्वास है कि आप सब इस अभियान को सफल बनाने में पूर्ण निष्ठा एवं गम्भीरता से कार्य करेंग

                                                                                                                                         (सेंथिल पांडियन सी.)

                                                                                                                                         आबकारी आयुक्त

                                                                                                                                       उत्तर प्रदेश

 

संख्या 265 - 355/ ग्यारह / ई०आई०बी०/वि०प्र०अ०/ 2022-23 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.     अपर मुख्य सचिव (आबकारी) उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापूभवन, लखनऊ।

2.     समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

3.     समस्त उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश ।

4.     पुलिस आयुक्त, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी और कानपुर।

5.     समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

 

                                                                                                                                                (दिव्य प्रकाश गिरि)

                                                                                                                                        अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन)

                                                                                                                                           उत्तर प्रदेश