दिव्यांगजन आरक्षण के सही क्रियान्वयन के लिए गाइडलाइन जारी

सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के आरक्षण का सही क्रियान्वयन करने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी विभागों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। अब दिव्यांगता में पांच श्रेणी रखी गई हैं। इन सभी की नियुक्ति का रोस्टर तय करने के लिए कहा गया है। भारत सरकार ने सीधी भर्ती के क्रम में दिव्यांगता को परिभाषित करते हुए उसकी श्रेणी को पांच भागों में विभाजित कर दिया था। इसके अलावा उनके आरक्षण को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया गया था। इसे राज्य सरकार ने भी लागू कर दिया था। इसके क्रियान्वयन में कोई विसंगति न हो, इसके लिए सरकार ने इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि दिव्यांग को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है। अगर कोई विभाग दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण के प्रावधान से किसी प्रतिष्ठान को मुक्त रखना चाहे ते वह ऐसे प्रस्ताव को पूर्ण औचित्य के साथ दिव्यांग कल्याण विभाग के माध्यम से सीएम को भेजेगा।