संख्या-2/जी-2-58/दस-2022-10-18099/26/2021
प्रेषक,
एस०राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
(1) समस्त अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 अप्रैल, 2022
विषय- कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण राजकीय कर्मचारियों की
अनुपस्थिति की अवधि हेतु अवकाश की अनुमन्यता।
महोदय,
कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण विभिन्न परिस्थितियों में राजकीय कर्मचारी
कार्यालय आने में असमर्थ रहे हैं और यह भी देखा गया है कि कोविड-19 से भिन्न बीमारी होने पर भी उन्हें अपने प्राधिकृत
चिकित्सक से उपचार कराने व चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला है जिसके चलते उनके
अवकाश स्वीकृति के प्रकरण लम्बित हैं।
2- उपर्युक्त के सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये
निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा
कोविड-19 महामारी के प्रारम्भ होने से इसके समाप्त होने तक की अवधि
के अवकाश के प्रकरणों के लिये अवकाश स्वीकृति के नियम एवं प्रक्रिया निम्नवत
निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-
(क) कोविड-19 महामारी को भी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 के सहायक नियम-202 (d)
(नोट-1) के अन्तर्गत संक्रामक बीमारी के रूप में सूचीबद्ध किया जाय और इसके कारण
सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय से अनुपस्थित अवधि के लिये निम्नवत विशेष आकस्मिक
अवकाश स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया जाय जो उन्हें कैलेन्डर वर्ष में देय
आकस्मिक अवकाश से अतिरिक्त होगा और किसी साधारण अवकाश के साथ संयोजित करके भी
स्वीकृत किया जा सकेगा:-
(1)कोविड-19 पॉजीटिव पाये गये कर्मचारियों को एक माह तक की अधिकतम अवधि का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर दिया जाय।
(2) कर्मचारी जिस आवास में रह रहा था उसी में यदि उसके साथ
तत्समय रह रहे किसी व्यक्ति को कोविड-19 का संक्रमण हुआ हो, तो उस पीडित
व्यक्ति के कोरोना पॉजीटिव होने की तिथि से सम्बन्धित कर्मचारी को अधिकतम 21
दिन की अवधि के लिये अथवा पीडित व्यक्ति के निगेटिव होने की तिथि तक के लिये दोनों में जो
कम हो,
विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर दिया जाय।
(3) ऐसे कर्मचारी जिनका आर०टी०पी०सी०आर० नेगेटिव है किन्तु उनका उपचार कोरोना के
लक्षणों के कारण हुआ है और लम्बा चला उन्हें भी इस शर्त पर अधिकतम 01 माह का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर दिया जाय कि यदि
उनके चिकित्सा उपचार से सम्बन्धित ब्लड रिपोर्ट या सी०टी० स्कैन की रिपोर्ट से
उनको कोविड-19 का संक्रमण होने की पुष्टि होती हो। इस प्रकार के
कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु सम्बन्धित कर्मचारी की
Blood
report व CT Scan में कोविड-19 का infection
पाये जाने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित जनपद के मुख्य
चिकित्साधिकारी द्वारा दिया जायेगा।
(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिस क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया हो उस
क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारी को भी कन्टेनमेंट जोन घोषित रहने तक की अवधि के
लिये विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर दिया जाय।
(5) कर्मचारी के स्वयं के कोविड-19 पॉजीटिव होने अथवा उपर्युक्त उप प्रस्तर-2 के रोगी के कोविड-19 पॉजीटिव होने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत नैदानिक
कोविड जाँच केन्द्रों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच रिपोर्ट प्रमाण के रूप में
मानी जायेगी और इसी के आधार पर विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। विशेष
आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिये सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी
होंगे।
(6) उपर्युक्त प्रस्तर-2 (क) (1)
से 2 (क) (5)
के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को इन उप प्रस्तरों के
अधीन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने के पश्चात भी यदि उनकी कोई अनुपस्थिति
की अवधि शेष रह जाती है और यह अवधि उनकी बीमारी के कारण बनी है तो उक्त शेष अवधि
के लिये उन्हें रजिस्टर्ड एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर के चिकित्सा प्रमाण पत्र
प्रस्तुत करने की स्थिति में चिकित्सा अवकाश स्वीकृत कर दिया जाय और यदि ऐसा कोई
प्रमाण पत्र नहीं है किन्तु उन्होंने अपनी बीमारी के कारणों अथवा कमजोरी के आधार
पर कार्यालय से अनुपस्थित रहने की सूचना दी है तो उन्हें प्रश्नगत अवधि का अर्जित
अवकाश अथवा निजी कार्य पर अवकाश उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार स्वीकृत कर दिया
जाय।
(7) यदि सम्बन्धित कर्मचारी को उपर्युक्त प्रस्तर-2 (क) (1) से 2(क) (5) के अन्तर्गत विशेष आकस्मिक अवकाश की देयता एक से अधिक बार बनती है तो ऐसे
विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा एक से अधिक अवसरों के लिये भी अनुमन्य की जाय।
(ख) ऐसे
कर्मचारी जो कोविड-19 महामारी की
अवधि में अन्य किसी भी बीमारी से पीडित हुये हों और महामारी के कारण उनके द्वारा
अपने लिये निर्धारित चिकित्सक का परामर्श लिया जाना सम्भव नहीं हो सका हो तथा इस
कारण वह प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की
स्थिति में न हों उन्हें उनके उपचार करने वाले रजिस्टर्ड एलोपैथिक मेडिकल
प्रैक्टिशनर द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर उनके प्रार्थना पत्र
के अनुसार उनके अवकाश खाते में अवशेष एवं देय चिकित्सा अवकाश,
अर्जित अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत कर दिया जाय।
(ग) उपर्युक्त प्रस्तर-2(क) एवं 2(ख) के अनुसार अवकाश स्वीकृत करने के प्रावधान कोविड-19 महामारी के प्रारम्भ होने से लेकर इसके समाप्त होने तक की अवधि के लिये लागू होंगे।
भवदीया,
एस०राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव।
संख्या एवं दिनांक तदैव ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही:-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) I एवं II तथा (आडिट) I एवं II उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिबन्धक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव