कार्यालय
आबकारी आयुक्त, उत्तर
प्रदेश ।
पत्र संख्या 38-112/ टास्क फोर्स-2/ ई-लॉटरी/ 2022-23 / दिनांक: अप्रैल 11, 2022
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
विषय:- वर्ष 2022-23 हेतु मदिरा एवं भाँग की दुकानों के तीसरे चरण के
व्यवस्थापन के सम्बन्ध में ।
कृपया आबकारी नीति विषयक आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के अर्द्ध शासकीय पत्र
संख्या -19938/
दस-लाइसेंस-367/आबकारी नीति/2022-2023 दिनांक 02.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में
आपके सहयोग एवं निर्देशन में जनपदों में ई-नवीनीकरण/ई-लॉटरी प्रणाली के अन्तर्गत
मदिरा एवं भॉग की अधिकांश दुकानों का व्यवस्थापन कराया जा चुका है,
परन्तु अभी भी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर,
भाँग एवं मॉडल शॉप की दुकाने पूर्णतया व्यवस्थित नहीं की जा
सकी हैं। इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2022-23 हेतु मदिरा एवं भॉग की दुकानों के तीसरे चरण (ई-टेण्डर का
प्रथम चरण) के व्यवस्थापन हेतु शासनादेश संख्या-754 ई-2/तेरह-2022-01/2020 दिनांक 11.04.2022 के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय
लिया गया है:-
"ई-टेण्डर का प्रथम चरण (ई-लॉटरी के द्वितीय चरण के पश्चात् अवशेष समस्त दुकानों हेतु)-वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित एम०जी०क्यू०/ लाइसेंस फीस के 90 प्रतिशत पर प्रस्ताव प्राप्त कर दुकानों का व्यवस्थापन किया जायेगा। इस प्रक्रिया में विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों और माडल शॉप के लिये निर्धारित त्रैमासिक राजस्व भी वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित त्रैमासिक राजस्व का 90 प्रतिशत रखा जायेगा ।”
(1) देशी मदिरा की अव्यवस्थित दुकाने वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित एम०जी०क्यू० के 90 प्रतिशत के बराबर
न्यूनतम् एम०जी०क्यू० निर्धारित करते हुए, ऐसे न्यूनतम् निर्धारित वार्षिक एम०जी०क्यू० पर ई-टेण्डर/ऑफर
मांगकर व्यवस्थापन कराया जाय तथा टेण्डर से व्यवस्थित होने वाली देशी मदिरा की
दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस रू0 36 प्रति बल्क लीटर की दर निर्धारित की जायेगी ।
(2) विदेशी मदिरा, बीयर, भॉग व माडल शाप्स की अव्यवस्थित दुकानों की वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस के 90 प्रतिशत के बराबर न्यूनतम् वार्षिक लाइसेंस फीस निर्धारित
करते हुये उस पर ई-टेण्डर / ऑफर मांगकर व्यवस्थापन कराया जाय ।
(3) उपरोक्त बिन्दु-1 तथा 2 में सर्वाधिक वार्षिक एम०जी०क्यू०/वार्षिक लाइसेंस फीस के ई-टेण्डर /ऑफर को
स्वीकार किया जाय। यदि दो या दो से अधिक समान अधिकतम ई-टेण्डर/ऑफर प्राप्त होते
हैं,
तब जनपद स्तर पर ही मैनुअल लॉटरी के माध्यम से ऐसे समान
ई-टेण्डर/ऑफर में से एक को चुनकर व्यवस्थापन कराया जाय ।
(4) देशी मदिरा की दुकानों के संदर्भ में स्वीकृत
ई-टेण्डर/ ऑफर से प्राप्त वार्षिक एम०जी०क्यू० को 12 के अगले गुणांक में निर्धारित किया जाए तथा तद्नुसार बेसिक
लाइसेंस फीस जमा करायी जाए। इसी प्रकार विदेशी मदिरा, बीयर, भॉग व माडल शाप दुकानों के संदर्भ में ई-टेण्डर / ऑफर
से प्राप्त वार्षिक लाइसेंस फीस को रू० 5,000/- के अगले गुणांक में निर्धारित किया जाय ।
(5) ई-टेण्डर आमंत्रित करते समय प्रोसेसिंग फीस
एवं धरोहर धनराशि के भुगतान हेतु "फी-डिटेल" वाले पेज पर "फी
पेमेन्ट मोड" के अन्तर्गत "ऑनलाइन" (चेक बाक्स) सलेक्ट किया
जायेगा। उसके उपरान्त प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर धनराशि ई-टेण्डर पोर्टल पर केवल
ऑनलाइन माध्यम से ली जायेगी ।
प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर
धनराशि को ऑनलाइन जमा करने हेतु आवेदक के पास दो विकल्प उपलब्ध होंगे (1)
इन्टरनेट बैंकिंग (2) चालान, जिनमें से किसी एक माध्यम से आवेदक उक्त धनराशि जमा कर सकेगा। चयनित आवेदक के
अतिरिक्त अन्य आवेदकों की जमा धरोहर धनराशि उनके उसी खाते में स्वतः वापस हो
जायेगी ।
(6) जनपदों में ई-टेण्डरिंग कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रक्रिया में सम्मिलित होने के इच्छुक व्यक्तियों के साथ प्री-बिड मीटिंग दिनांक 16.04.2022 को अपरान्ह 4:00 बजे एन०आई०सी० के सहयोग से सुनिश्चित की जाय।
(7) ऑन लाइन ई-टेण्डरिंग आवेदन हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम
निर्धारित किया जाता है:-
1. |
Tender
publishing date |
13-04-2022 at 09:00 |
2. |
Document
download start date |
13-04-2022 at 11:00 |
3. |
Document
download end date |
20-04-2022 at 17:00 |
4. |
Pre
bid meeting date |
16-04-2022 at 16:00 |
5. |
Bid
submission start date |
13-04-2022
at 11:00 |
6. |
Bid
submission closing date |
20-04-2022 at 17:00 |
7. |
Technical
bid opening date |
21-04-2022 at 11:00 |
8. |
Financial
bid opening date |
21-04-2022
at 4:00 |
9. |
The
place of bid opening |
As decided by the Collector |
10 |
Tender
inviting officer |
Collector |
(8) प्रत्येक दुकान का अलग-अलग टेण्डर अपलोड किया जायेगा ।
(9) ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
से आवश्यक सहयोग लिया जाय। आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया वेवसाइट www.etender.up.nic.in
पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा एवं भाँग की दुकानों हेतु उक्त वेवसाइट के
माध्यम से ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital
Signature Certificate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से प्राप्त करना
होगा तथा www.etender.up.nic.in
पर पंजीकरण कराना होगा, जिसके पश्चात् वह मदिरा की दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा।
सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी ई-टेण्डर प्रक्रिया हेतु सहायक नोडल
अधिकारी रहेंगे। ई-टेण्डरिंग सम्बन्धी कार्य हेतु सहायक आबकारी आयुक्त (कार्मिक
एवं अधिष्ठान,
मुख्यालय विभागीय नोडल अधिकारी हैं। इससे सम्बन्धित किसी
पृच्छा के लिये सहायक आबकारी आयुक्त (कार्मिक एवं अधिष्ठान), मुख्यालय एवं अपर आबकारी
आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास), उत्तर प्रदेश उपलब्ध रहेंगे। किसी जनपद में उपरोक्त समय-सारिणी से विचलन की
स्थिति में सम्बन्धित जनपद द्वारा www.etender.up.nic.in पर शुद्धि पत्र आवश्यकतानुसार प्रदर्शित किया जायेगा ।
(सेंथिल पांडियन सी०)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।
संख्या /
टास्क फोर्स-2 /ई-लाटरी/2022-23/
तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग,
बापूभवन, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश
3- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना
भवन,
लखनऊ।
4- समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त,
जोन, उत्तर प्रदेश
5- समस्त उप आबकारी आयुक्त प्रभार उत्तर
प्रदेश।
6- समस्त जिला आबकारी
अधिकारी उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त अनुभाग
अधिकारी,
मुख्यालय।
(सेंथिल पांडियन सी०)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।