लखनऊ: शराब की तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
हरियाणा से अवैध शराब की तस्करी करने के आरोपी रवि की अग्रिम जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश पद्माकर मणि त्रिपाठी ने खारिज कर दी है। सरकारी वकील दुष्यंत मिश्रा व अरुण पांडेय का तर्क था कि मामले की रिपोर्ट 9 जनवरी 2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनलालगंज ने दर्ज कराई थी। आरोपी को ट्रक सहित पकड़ा गया था जिसमें अंग्रेजी शराब बरामद हुई थी जिसे यह लोग ट्रक में लादकर फरीदाबाद से बिहार ले जा रहे थे।
