No: 4518-4593 Dated: Jan 30, 2023
कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-03/2023/188ई-2/ तेरह-2023-01/2020-1419282, आबकारी अनुभाग-2, लखनऊ दिनांक 29.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति के प्रस्तर 3.1.6 में निम्न प्राविधान है:-
"अनुज्ञापी द्वारा मासिक एम.जी. क्यू. का पूर्ण रूप से उठान न किये जाने की स्थिति में अनुज्ञापी को, न उठाये गये एम. जी. क्यू. की मात्रा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क जो 36 प्रतिशत वी. /वी. तीव्रता की देशी मदिरा के 200 एम.एल. की बोतलों के उच्चतम स्लैब की न्यून्तम ई.डी.पी. रु. 6.51 पर आगणित प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।''
इसी स्लैब की न्यूनतम ई.डी.पी. रु. 6.51 के आधार पर प्रति लीटर (36 प्रतिशत वी./वी. में) प्रतिफल फीस की दर रु. 244.75 पैसे प्रति लीटर आगणित होती है। कृपया अवगत होने का कष्ट करें।