मुख्यमंत्री की अनुमति पर ही अब हो सकेंगे तबादले

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022-23 के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया है। उक्त शासनदेश में कहा गया है कि 15 जून को सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले को लेकर नीति जारी की गई थी। इसमें विभागाध्यक्षों को मंत्री की अनुमति से 30 जून तक तबादले का अधिकार दिया गया था। यह समय सीमा समाप्त हो गई है। सत्र समाप्त होने के बाद समूह 'क', 'ख', 'ग' व 'घ' के कार्मिकों के सभी प्रकार के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इसके पहले स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के बाद समूह 'क' व 'ख' के अफसरों के तबादले की अनुमति मुख्यमंत्री से लेनी पड़ती थी। नई व्यवस्था में सभी श्रेणी के कर्मियों के लिए अब अनुमति लेनी होगी।