→मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 27-8-2020 को कोविड समस्या के परिप्रेक्ष्य में दायर जनहित याचिका संख्या : 716/2020 में सुनवाई के दौरान दिनांक 27-8-2020 को अंतरिम आदेश के द्वारा हुक्का बार पर रोक लगायी है ।
मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद का PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. 716 of 2020 at Allahabad में पारित आदेश दिनांक 27-8-2020 👇
→तम्बाकू या तम्बाकू उत्पाद को एक्साइज रूल्स के अन्तर्गत मादक पदार्थ (Intoxicating Drug) की श्रेणी में नहीं रखा गया है।
→Tobacco and Tobacco products are not covered under N.D.P.S Act.
→उत्तर प्रदेश में हुक्का बार के विरुद्ध पुलिस द्वारा The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (COTPA-2003) की धारा 4/20/21 व आईपीसी की धारा-269 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।
सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 PDF👇
FIR No. : 0510/2022 dt 28-07-2022
P.S. (थाना ) : कोतवाली नगर, जनपद : रायबरेली 👇
FIR No. : 0858/2022 dt 22-08-2022,
P.S. (थाना ) : कोतवाली , जनपद : बाराबंकी 👇