इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को याची की इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति संबंधी विभागीय कमेटी की संस्तुति का सील बंद लिफाफा खोलने तथा 28 मई 1997 के शासनादेश के खंड -10 के तहत उसे इंस्पेक्टर पद पर तदर्थ नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने बागपत में तैनात दारोगा शिवराज सिंह की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है। याची 1989 में पुलिस में कांस्टेबल नियुक्त हुआ। वर्ष 2008 में दारोगा पद पर पदोन्नति दी गई। उसने इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति के लिए अर्जी दी। विभागीय प्रोन्नति कमेटी ने अपनी संस्तुति में सीलबंद लिफाफे में बोर्ड को भेजी है। याची के खिलाफ 12 जनवरी 2020 को गाजियाबाद के मसूरी थाना में भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज होने के कारण पदोन्नति नहीं दी जा रही है, जबकि शासनादेश के तहत उसे तदर्थ नियुक्ति पाने का अधिकार है । 
Case :- WRIT - A No. - 4640 of 2022
Petitioner :- Shivraj Singh
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Irfan Ahmad Malik
Counsel for Respondent :- C.S.C.