वर्ष 2022-23 हेतु मदिरा एवं भांग की दुकानों के ई-टेण्डर के द्वितीय चरण के माध्यम से व्यवस्थापन के सम्बन्ध में।
जनपदों में ई-नवीनीकरण/ ई-लॉटरी/ ई-टेण्डर प्रणाली के अन्तर्गत मदिरा एव भाँग की अधिकांश दुकानों का व्यवस्थापन कराया जा चुका है, परन्तु अभी भी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भॉग एव मॉडल शॉप की दुकाने पूर्णतया व्यवस्थित नहीं की जा सकी है। इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2022-23 हेतु मदिरा एवं भाँग की दुकानों के चौथे चरण (ई-टेण्डर का द्वितीय चरण) के व्यवस्थापन हेतु शासनादेश संख्या-809 ई-2 / तेरह-2022- 01/2020 दिनांक 26.04.2022 के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-
" ई-टेण्डर का द्वितीय चरण (ई-टेण्डर के प्रथम चरण के पश्चात् अवशेष समस्त दुकानों हेतु)- वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित एम०जी०क्यू० / लाइसेंस फीस के 80 प्रतिशत पर प्रस्ताव प्राप्त कर दुकानों का व्यवस्थापन किया जायेगा। इस प्रक्रिया में विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों और माडल शॉप के लिये निर्धारित त्रैमासिक राजस्व भी वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित त्रैमासिक राजस्व का 80 प्रतिशत रखा जायेगा । ई-टेण्डर से व्यवस्थित होने वाली विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस में वृद्धि का प्रभाव ई-टेण्डर हेतु उनके निर्धारित त्रैमासिक राजस्व पर नहीं होगा।"