- ताड़ी वर्ष 2021-22 हेतु कतिपय कारणों से अनवीनीकृत ताड़ी दुकान हैदरगढ़ व फतेहपुर का व्यवस्थापन उत्तर प्रदेश सरचार्ज शुल्क प्रणाली के अंतर्गत अनुज्ञापन नियमावली-1968 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार किया जाना है, जिसके लिए इच्छुक व्यक्तियों से जी-28 प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है ।
- पच्चीस रूपए का ट्रेजरी चालान सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर तथा जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र आदि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुए दिनांक 28.04.22 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 15.05.2022 की सायंकाल 5.00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बाराबंकी में जमा किया जा सकता है।
- दुकान के अनुज्ञापन हेतु पासी, बेलदार, ताड़माली तथा भर एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति समुदायों के सदस्य, जो ताड़ी उत्पादन करने वाले वृक्षों के चुआने के कार्य में लगे हो, पात्र होगे और अन्य व्यक्तियों के सम्बंध में सभी विचार किया जायेगा, जब उक्त समुदाय के सदस्य उपलब्ध न हो ।
- अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक अथवा जिला आबकारी अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।