प्रमुख सचिव ने सभी डीएम व मंडलायुक्त को दिए आदेश
एल्कोहालिक बेवरेजेज को भी खाद्य पदार्थों के नियमों में रखा
बीते दिनों लखनऊ मुख्यालय पर हुई बैठक में तय हुआ कि खाए-पीए जाने वाले हर पदार्थ का लाइसेंस या पंजीयन जरूरी है। इसके चलते ही इसमें शराब, बीयर और अन्य एल्कोहालिक बेवरेज को भी शामिल कर दिया गया। 31 मार्च को प्रमुख सचिव उप्र शासन अनीता सिंह ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को पत्र भेज कर इसका अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते अब एल्कोहॉलिक बेवरेजेज से सम्बन्धित प्रतिष्ठान (निर्माता / रिपैकर / वितरक / ट्रान्सपोर्टर / थोक विक्रेता / फुटकर विक्रेता) को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से लाइसेंस बनवाना होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग जल्द ही जिले में संचालित अंग्रेजी, देशी व बीयर की दुकानों की सूची आबकारी विभाग से लेने के साथ ही उनके द्वारा सभी को लाइसेंस या पंजीयन कराने के लिए पत्र जारी करेंगे।