ऑनलाइन सेवा पोर्टल https://epension.up.nic.in के माध्यम से पेंशन तथा पेंशनर से संबंधित सेवाओं का प्रबंधन/ई-पेंशन पोर्टल से लाभ

  • पेंशन प्राप्त करने का पूर्णतया ऑनलाइन माध्यम 
  • हर कदम पर सभी हितधारकों को एसएमएस अलर्ट 
  • किसी कार्यालय या कोषागार जाने की आवश्यकता नहीं
  • खाता सत्यापन ऑनलाइन 
  •  ई-कुबेर के माध्यम से पेंशन का ई-भुगतान 
  • यूजर फ्रेण्डली ई-पोर्टल 
  • समयबद्ध तरीके से पेंशन मामलों का निपटारा प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित 
  • ऑनलाइन मॉनीटरिंग

STEP 1: कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेंशन के लिए आवेदन (सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व)

STEP 2 : डीडीओ कार्यालय पेंशन जारी करने वाले कार्यालय को सत्यापित पेंशनर फॉर्म का अग्रसारण

STEP 3: सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व पीपीओ जारी

STEP 4: पीपीओ निर्गतकर्ता प्राधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी के खाते में ई-पेमेंट द्वारा पेंशन का भुगतान