ऑनलाइन सेवा पोर्टल https://epension.up.nic.in के माध्यम से पेंशन तथा पेंशनर से संबंधित सेवाओं का प्रबंधन/ई-पेंशन पोर्टल से लाभ
- पेंशन प्राप्त करने का पूर्णतया ऑनलाइन माध्यम
- हर कदम पर सभी हितधारकों को एसएमएस अलर्ट
- किसी कार्यालय या कोषागार जाने की आवश्यकता नहीं
- खाता सत्यापन ऑनलाइन
- ई-कुबेर के माध्यम से पेंशन का ई-भुगतान
- यूजर फ्रेण्डली ई-पोर्टल
- समयबद्ध तरीके से पेंशन मामलों का निपटारा प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित
- ऑनलाइन मॉनीटरिंग
STEP 1: कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेंशन के लिए आवेदन (सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व)
STEP 2 : डीडीओ कार्यालय पेंशन जारी करने वाले कार्यालय को सत्यापित पेंशनर फॉर्म का अग्रसारण
STEP 3: सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व पीपीओ जारी
STEP 4: पीपीओ निर्गतकर्ता प्राधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी के खाते में ई-पेमेंट द्वारा पेंशन का भुगतान
