पैन-आधार लिंक नहीं तो 500 रुपये जुर्माना

पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है। अगर 31 मार्च, 2022 तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। यह जुर्माना अगले तीन महीने यानी 30 जून, 2022 तक के लिए होगा। इसके बाद करदाताओं को 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। हालांकि, जुर्माने के भुगतान के बाद आपका पैन कार्ड फिर चालू हो जाएगा। 

ऐसे चेक करें स्टेटस

  • आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
  • स्टेट्स देखने के लिए क्लिक बटन पर क्लिक करें।
  • यहां आधार और पैन कार्ड का विवरण भरें।
  • अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हैं तो यहां पर वह दिखाई देगा।

बिना इंटरनेट मोबाइल से ऐसे कर सकते हैं पैन को आधार से लिंकः-

  • अपने मोबाइल के एसएमएस में जाकर 'UIDPAN' टाइप करें।
  • इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर डालें और स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर डालें.
  • फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें। आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

ऐसे भी कर सकते हैं पैन को आधार से लिंकः-

  • आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
  • अब आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • अब कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
  • यह प्रक्रिया पूरी होते ही आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।