वर्कचार्ज कर्मचारी हाईकोर्ट में दे रहे हैं अधिनियम को चुनौती 

        प्रदेश सरकार ने यूपी पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम 2021 में प्रावधान किया है कि :-

  • अर्हकारी सेवा का अर्थ सिर्फ उस सेवा से है, जो सरकार द्वारा सेवा नियमावली के उपबंधों के अनुसार किसी अस्थायी या स्थायी पद पर की गई है। वर्कचार्ज कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। वजह, वर्कचार्ज के रूप में सेवा न तो अस्थायी होती है और न ही स्थायी यह सेवा किसी नियमावली के अंतर्गत भी नहीं होती है। इससे वर्कचार्ज के रूप में की गई सेवा की गणना पर रोक लग गई। 
  • दूसरा, सरकार ने इस व्यवस्था को एक अप्रैल, 1961 से लागू किया है। कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं।
  • प्रदेश सरकार इस अधिनियम के खिलाफ दाखिल याचिकाओं का हाईकोर्ट में पुरजोर विरोध करेगी।