Ref no 1345 E-2 dated 02-07-2019 अवैध रूप से निर्मित मदिरा/विषाक्त मदिरा के संचय, परिवहन एवं बिक्री के कारण हुयी जनहानि के प्रकरणों में संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम , 1910 (यथा संशोधित) की धारा- 60(क ) के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा -272 , 273, 304 एवं यथावश्यकता राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंग्स्टर एक्ट का अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
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